दिल्ली दंगा केस में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली ये राहत
Delhi Riot Case: देश की राजधानी दिल्ली में 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को थोड़ी राहत मिली है। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी के आरोप से बरी कर दिया गया है। हालांकि आप पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन नौ अन्य मामले में अभी भी विभिन्न धाराओं के तहत केस का सामना कर रहे हैं।

ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दस लोगों के घरों में आगनजी करने के आरोप लगाया गया था जिसमें बुधवार को बरी कर दिया गया है। वहीं ताहिर हुसैन पर अभी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दंगा, घातक हथियारों के साथ दंगा, नुकसान पहुंचाने वाली शरारत और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप संबंधी केस चल रहे हैं।
अदालत ने कहा "यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विचाराधीन दंगा घटना एक अच्छी तरह से रची गई साजिश के अनुसरण में और विस्तृत तैयारी के साथ-साथ एक सोची-समझी योजना के क्रियान्वयन में भी की गई थी।"












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