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महाराष्ट्र में 27 नवंबर को शाम 5 बजे होगा फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रही उठापटक पर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अब 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट होगा। यानी इस दिन भाजपा और एनसीपी की सरकार को बहुमत साबित करना होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार फ्लोर टेस्ट शाम 5 बजे किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर कराएंगे। बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलिकास्ट होगा, इसका गुप्त मतदान नहीं किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को विपक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है।

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Maharashtra : Fadnavis government a big blow from SC, will have to prove majority in 30 hours
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30 घंटे हैं बहुमत साबित करने के लिए

30 घंटे हैं बहुमत साबित करने के लिए

बता दें महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के पास अब करीब 30 घंटे हैं बहुमत साबित करने के लिए, तीनों दल लगातार मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना

इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मंगलवार को सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी, अजित पवार की ओर से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा था।

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्‍यपाल का पत्र सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया था कि क्या कोर्ट राज्‍यपाल के फैसले को पलट सकता है? उन्होंने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए ये सवाल किया था। बता दें देवेंद्र फडणवीस पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और एनसीपी के अजित पवार उपमुख्यमंत्री बने हैं।

English summary
floor test will held on 27 november in maharashtra said supreme court in decission of opposition plea.
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