'राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज...जल्द हो गिरफ्तारी', NCPCR अध्यक्ष का दावा
लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। इस बीच, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगाने में जुटी है। जन-जन तक पहुंचने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोडो न्याय यात्रा जारी है। इस बीच, बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामला प्रकाश में आया है।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामला 2021 का है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने बताया कि साल 2021 में एक नाबालिग से बलात्कार-हत्या की घटना सामने आई थी। उस समय, राहुल गांधी ने इसे सनसनीखेज बनाने के लिए उनसे मुलाकात की थी. उन्होंने बच्चे के माता-पिता के साथ वीडियो शूट किया था और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। ऐसा करके उन्होंने POCSO एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
जल्द ही गिरफ्तारी हाे
कानूनगो ने यह भी कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था। आज इस मामले में एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सितंबर 2021 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेगी।
क्या है सजा का प्रावधान?
आपको बता दें कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के तहत अपराध है। इसके लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।












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