Azam Khan के बेटे की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, 'फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट' पर घिरे हैं Abdullah
सपा विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका खारिज कर दी। fake birth certificate case SC rejects abdullah Azam plea
नई दिल्ली, 25 जुलाई : बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान को निराशा हाथ लगी है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट में आजम खान की याचिका खारिज हो गई। बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सोमवार को बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। इस पर न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दायर आरोप पत्र को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
आजम खान और पत्नी पर आरोप
बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था। तीनों पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला खान ने दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए हैं।

भाजपा नेता की शिकायत पर कार्रवाई
गौरतलब है कि 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने उनके बेटे के लिए दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।
एक बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ से और दूसरा रामपुर से निर्गत है।
अब्दुल्ला की विधायकी पर तलवार !
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में विधायिकी रद्द करने की मांग भी की जा चुकी है। हालांकि, दोनों बाप-बेटे खुद को दोषमुक्त बताते हैं।












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