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'सरकारी कर्मचारियों को भारत बंद में शामिल होने का अधिकार नहीं', हाईकोर्ट का केरल सरकार को कड़ा निर्देश

नई दिल्ली, 28 मार्च। केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से की जा रही देशव्यापी हड़ताल ( Bharat Band) का असर सभी राज्यों पर पड़ रहा है। बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दो दिवसीय हड़ताल का सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों में दिख रहा है। वहीं कर्मचारियों के इस विरोध को देखते हुए केरल हाईकोर्ट ने सख्त राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए। अदालत ने राज्य सरकार को हड़ताल में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने से रोकने का निर्देश दिया है।

Kerala High court

केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का सबसे अधिक असर केरल में दिखाई दिया। सरकार की आर्थिक और श्रमिक नीतियों (Government Policies) के विरोध में हो रही इस हड़ताल के चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा। राज्य में सड़क परिवहन (KSRTC) की बसें बिल्कुल बंद रहीं। वहीं सड़कों पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा और निजी बसें भी नजर नहीं आईं। अन्य सभी वाहनों चालकों में हड़ताल को लेकर एकजुटता दिखाई दी।

पश्चिम बंगाल में कुछ प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा और सियालदह खंडों के कुछ रेलवे स्टेशनों पर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और ट्रेन की आवाजाही रोक दी। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने किसी बड़े व्यवधान की कोई खबर से इनकार किया है। दो दिन बंद के चलते 29 मार्च तक सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं।

वहीं ट्रेड यूनियन हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने अहम निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी भारत बंद में भाग लेने से मना करने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस भारत बंद को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की हड़ताल में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने का अधिकार नहीं है।

अदालत में सीसी नायर की ओर दायर जनहित याचिका पर केरल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चले ने सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत बंद जैसे विरोध में शामिल होने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को नहीं है। अगर ऐसा हो रहा हो तो यह विरोध वैध नहीं है। इसे राज्य सरकार को रोकना चाहिए।

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