लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए अहम दिशा-निर्देश
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडीशा, सिक्किम में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से संबंधित आदेश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता से सीधे जुड़े होने वाले अधिकारियों की नियुक्ति अपने गृह जिले में नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी चीफ सेक्रटरी और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखा है।

गृह जिले में नहीं होगी अफसर की पोस्टिंग
चुनाव आयोग ने लिखा है, कि लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, आंध्र प्रदेश विधानसभा का 18 जून, अरुणाचल प्रदेश का 1 जून, ओडिशा का 111 जून और सिक्किम में विधानसभा का टर्म 27 मई को पूरा हो रहा है। आयोग ने कहा है कि जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहां अफसरों की तैनाती के नियम हैं। ऐसे प्रदेशों में अफसर अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता है और ना ही एक जगह पर चार साल से ज्यादा वक्त से उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए।

अफसरों की पोस्टिंग में फेरबदल
चुनाव आयोग ने लिखा है कि जो अफसर अपने गृह जिलों में तैनात है, उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर अफसर किसी एक ही जिले में बीते चार सालों में से तीन साल रहा है या फिर 31 मई 2019 से पहले तीन साल पूरे कर रहा है तो उसकी पोस्टिंग जारी नहीं रहेगी। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाए कि डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर और इससे ऊंची पोस्ट के अधिकारियों पर ये नियम लागू होंगे।

मार्च में हो सकती है चुनाव की घोषणा
बता दें कि इस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि मार्च में आम चुनावों को लेकर चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। लोकसभा के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडीशा और सिक्किम में विधानसभा चुनावों का भी ऐलान किया जा सकता है।












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