विधानसभा चुनाव में रैलियों के लिए चुनाव आयोग ने दी छूट, रोड शो और पद यात्रा पर प्रतिबंध जारी
नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को पांच चुनावी राज्यों में इनडोर और आउटडोर रैलियों के लिए छूट की घोषणा की। इनडोर रैलियों के लिए, 50 फीसदी भीड़ की अनुमति है, जबकि बाहरी रैलियों के लिए 30 फीसदी क्षमता की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग के आदेश में लिखा गया है कि आउटडोर मीटिंग/इनडोर मीटिंग/रैली के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि इनडोर/आउटडोर मीटिंग्स/रैली में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या इनडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत और खुले के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। जमीनी क्षमता या सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार डीईओ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
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पदयात्रा, रोड शो और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार है। जबकि 20 लोगों की सीमा के साथ घर-घर जाकर प्रचार जारी रहेगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले प्रतिबंधों में ढील दी गई है। कोविड संक्रमण की दर में लगातार गिरावट और टीकाकरण की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच प्रचार पर रोक भी पहले की तरह जारी रहेगी।
चुनाव आयोग ने कहा कि ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं। इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से दिया जाएगा। मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी। बता दें कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है।












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