ललित मामला : ईडी की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय जाएगा मंत्रालय
नई दिल्ली| विदेश मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के लिए तभी कहेगा, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंत्रालय से इस बारे में सिफारिश करेगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी।

सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि ललित मोदी पर आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले प्रवर्तन निदेशालय को अभी विदेश मंत्रालय से सिफारिश (पासपोर्ट रद्द करने की) करनी है। विदेश मंत्रालय इस सिफारिश को उपयुक्त कारणों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। इसके साथ ही मंत्रालय न्यायालय से सात अगस्त, 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मोदी के पासपोर्ट को बहाल किए जाने के आदेश को बदलने की मांग करेगा।
ज्ञात रहे कि 2010 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से ललित मोदी लंदन में रह रहे हैं।
पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा उनके पासपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था।
ललित मोदी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में उनके पासपोर्ट को बहाल कर दिया था।
पिछले साल मई माह में सत्ता में आई मौजूदा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती नहीं दी थी।
सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को बदलवाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को विदेश मंत्रालय से सिफारिश करनी होगी। इसके साथ ही मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग को 'नए तथ्य और बिंदु' रखने होंगे जिनके आधार पर ही न्यायालय के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी।
ललित मोदी के पासपोर्ट को निरस्त करने के मामले में सभी की इसलिए रुचि है, क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पिछले साल जुलाई में पुर्तगाल जाने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने में उनकी मदद की थी।
उनके (सुषमा) हस्तक्षेप के कुछ ही दिनों के भीतर उच्च न्यायालय ने उनका पासपोर्ट बहाल कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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