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चुनाव आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को झटका

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग की तरफ से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उनकी उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने सदस्यता रद्द नहीं करने की मांग की थी। इन 21 विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह केस चलता रहेगा।

चुनाव आयोग ने दिया आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को झटका

आपको बता दें कि 8 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 'आप' के 21 विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद 13 मार्च 2015 से लेकर 8 सितंबर 2016 तक था। इसी के चलते अब इन विधायकों पर केस चलेगा। माना जा रहा है कि अगर इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो इससे आम आदमी पार्टी में भूचाल आ सकता है।

पहले इन विधायकों की संख्या 21 थी, लेकिन अब यह संख्या 20 हो गई है। दरअसल, राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह ने जनवरी 2017 में पंजाब चुनाव लड़ने के लिए अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।

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English summary
EC says that the 21 AAP MLAs did hold de facto the post of Parliamentary Secretary, rejected their plea to drop the 'office of profit case'
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