एक उम्मीदवार एक ही सीट पर लड़े चुनाव, EC ने कानून मंत्रालय को भेजा मसौदा- सूत्र
नई दिल्ली, 13 जून। चुनाव आयोग के मुखिया का पद संभालते ही राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय से कहा है कि वह वह आधार कार्ड को आईडी कार्ड से लिंक करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चार ऐसी तारीखें तय करे जिन तारीखों पर योग्य व्यक्ति अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके, इसे रीन्यू कराने के लिए आवेदन कर सके। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से इसके साथ ही कई और सुधार की मांग की है,जिससे की देश की चुनावी प्रक्रिया बेहतर हो सके।
Recommended Video

आधार वोटर आईडी से लिंक
चुनाव आयोग के कमिश्नर राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को कहा है कि वह एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दे और किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए, उसे एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति ना मिले। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को छह सुझाव भेजे हैं और अपील की है कि सरकार इसके लिए कानून बनाए और इसका नोटिफिकेशन जारी करे कि आधार कार्ड से पहचान पत्र को लिंक किया जाए।

राज्यसभा में पास हुआ था बिल
इससे पहले दिसंबर 2021 में राज्यसभा में चुनाव कानूनों में सुधार के लिए एक बिल को पास किया गया था। इसमे मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात कही गई है। हालांकि इसे ध्वनि मत से पास किया गया था, लेकिन विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया था। विपक्ष का आरोप था कि सरकार बिना बहस के कानून को जल्दबाजी में पास कराना चाहती है।

मांगा ये अधिकार
चुनाव आयोग यह भी चाहता है कि उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर सके। फॉर्म 24ए में संशोधन किया जाए और सभी तरह के डोनेशन जो 2000 रुपए से ऊपर के हैं सार्वजनिक किए जाएं। अभी 20 हजार से ऊपर के डोनेशन की जानकारी देना अनिवार्य है। गौर करने वाली बात है कि रिप्रेंजेटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29ए के तहत चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कर दे। लेकिन चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर सके।












Click it and Unblock the Notifications