डीजीसीए का नया आदेश, एयरलाइन कंपनियों को रीयल टाइम आधार पर प्लेन पर रखनी होगी नजर
ऑन रखने होंगे दो कम्यूनिकेशन सिस्टम
डीजीसीए की ओर से जारी इस आदेश में जो नए नियम एयरलाइंस कंपनियों को जारी किए गए हैं उन के मुताबिक सभी शेड्यूल्ड और चार्टर्ड एयरलाइंस, चाहे वह पैसेंजर एयरलाइंस हों या फिर कार्गो एयरलाइंस, दोनों को हवा में रहने के दौरान लगातार कम्यूनिकेशन बनाए रखने के लिए दो कम्यूनिकेशन सिस्टम का प्रयोग करना ही होगा।
जिन दो टेक्निकल सिस्टमों को एयरलाइंस कंपनियां प्रयोग करेंगी उनमें एयरक्राफ्ट कम्यूनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोटिंग सिस्टम यानी एसीएआरएस और ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस-ब्रॉडकास्ट या एडीएस-बी शामिल हैं।
इसके अलावा एयरलांइस को उन इलाकों में जहां पर एसीएआरएस या फिर एडीएस-बी के लिए कोई कवरेज नहीं है उस स्थिति में एयरलांइस को एक ऐसा प्रभावशाली उपाय करना होगा जिससे उड़ान के समय एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना हर हाल में सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा कम्यूनिकेशन सिस्टम अगर कवरेज से बाहर है तो उस स्थिमि में फ्लाइट क्रू को ह र 15 मिनट के अतंराल में एयरक्राफ्ट कोऑडिर्नेशन, उसकी स्पीड और उसकी ऊंचाई के बारे में रिपोर्ट देनी होगी।
एमएच 370 हादसे ने किया मजबूर
डीजीसीए ने कहा है कि मार्च में रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुई मलेशियन एयरलाइंस एमएच 370 जैसे हादसे से बचने के लिए उठाया गया है। आठ मार्च को गायब हुए मलेशियन एयरलाइंस के बोइंग 777 एयरक्राफ्ट में 227 यात्री के अलावा 12 क्रू मेंबर सवार थे। अभी तक इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता।
डीजीसीए ने अपने आदेश में इस ओर से ध्यान दिलाया है कि मलेशियन एयरलाइंस की इस फ्लाइट के गायब होने के समय फ्लाइट के एसीएआएस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। डीजीसीए के बयान के मुताबिक मलेशियन एयरक्राफ्ट के साथ घटी इस घटना ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।