Go First एयरलाइंस पर DGCA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ गई थी फ्लाइट
एयरलाइन गो फर्स्ट Go First Airlines पर DGCA ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गो फर्स्ट की फ्लाइट ने 55 यात्रियों को टरमैक पर छोड़कर उड़ान भरी थी, जिसके बाद डीजीसीए ने एयलाइंस से रिपोर्ट मांगी थी।

Go First Airlines DGCA Fine: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airlines) पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई DGCA ने पैसेंजर छोड़कर फ्लाइट उड़ने के मामले में की है। 9 जनवरी को गो फर्स्ट की फ्लाइट ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भरी थी। विमान बेंगलुरू से दिल्ली जा रहा था। इस घटना का संज्ञान देते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी थी।
फ्लाइट G8-116 की घटना
जिसके बाद अब कड़ा फैसला लिया है। DGCA ने बताया कि 09 जनवरी को को एक घटना घटी, जिसमें बैंगलोर-दिल्ली सेक्टर पर गो फर्स्ट फ्लाइट G8-116, बैंगलोर हवाई अड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर चली गई। डीजीसीए ने गो फर्स्ट के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए।
कारण बताओ नोटिस किया गया था जारी
डीजीसीए ने आगे कहा कि गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और उसकी जांच की गई। जवाब से पता चलता है कि विमान में यात्रियों के बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल कॉर्डिनेटर (टीसी), कमर्शियल स्टाफ और चालक दल के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं था।
10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
विमानन नियामक डीजीसीए ने बताया कि एयरलाइन ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही इसलिए, 10 लाख रुपये के जुर्माने के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई की गई है।
प्रभावित यात्रियों के लिए किया था ऐलान
हालांकि अपने इस घटना के लिए गो फर्स्ट एयरलाइंस ने माफी मांगी थी। साथ ही प्रभावित पैंसेजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अगले 12 महीनों में किसी भी घरेलू यात्रा के लिए एक टिकट फ्री दिया जाएगा।












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