एयर इंडिया पर DGCA का शिकंजा, महिला मित्र को कॉकपिट में बैठाने पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस सस्पेंड
DGCA on Air India: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर शिकंजा कसा है। महिला मित्र को कॉकपिट में बैठाने पर एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। पायलट का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है।

DGCA on Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों की अनदेखी करने पर एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाइट में पायलट द्वारा महिला मित्र को कॉकपिट में बैठाने पर डीजीसीए ने शिकंजा कसा है। नियमों की अनदेखी करने के लिए एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही डीजीसीए ने एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। नागरिक उड्डयन नियामक ने सुरक्षा संबंधी संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से हल नहीं करने के लिए एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियमों की अनदेखी और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर यह कार्रवाई की गई है।
बता दें कि एयर इंडिया के कैप्टन ने 27 फरवरी को अपनी 'लेडी फ्रेंड' को फ्लाइट के कॉकपिट में जाने दिया था। यह घटना दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में हुई। जहां एक पायलट ने कॉकिपिट में महिला मित्रा को आने दिया। डीजीसीए ने कहा कि पायलट ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। इसके लिए उनपर भी कार्रवाई की जा रही है।
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केबिन क्रू ने पायलट पर आरोप लगाया कि उसने फ्लाइट के कॉकपिट में एक महिला मित्र को एंटरटेन किया। साथ ही उनके लिए शराब और स्नैक्स परोसने के लिए भी कहा गया। इस मामले में एयर इंडिया के सीईओ को फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर्स ने शिकायत की थी। लेकिन एयर इंडिया ने इस मामले में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले की खास बात यह है कि डीजीसीए को अपनी जांच के दौरान पता चला कि जिस 'महिला यात्री' की बात की जा रही है, वह ड्यूटी पर एयर इंडिया की एक कर्मचारी थी। जो एक यात्री के रूप में यात्रा कर रही थी।
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