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फोर्टिस हॉस्‍पिटल ने डेंगू मरीज के परिजनों से वसूले 1773 प्रतिशत अधिक बिल- एनपीपीए

नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने आज कहा कि गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ने डेंगू के एक मरीज के इलाज में काम आई दवाओं व अन्य उपभोज्य सामानों पर 1700 प्रतिशत तक अधिक मार्जिन वसूला। इस रोगी का बाद में निधन हो गया था। एनपीपीए ने कहा है कि फोर्टिस मैमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरूग्राम ने एक थ्रीवे स्टाप कॉक के क्रय मूल्य पर 1737 प्रतिशत तक का मार्जिन वसूला। इसी तरह उपभोज्य सामग्री का क्रय मूल्य जहां 5.77 रुपये था, अस्पताल ने उसके लिए 106 रुपये प्रति इकाई वसूले। यहां उपभोज्य सामग्री में सीरिंज, दस्ताने व तौलिया आदि शामिल है।

फोर्टिस हॉस्‍पिटल ने डेंगू मरीज के परिजनों से वसूले 1773 प्रतिशत अधिक बिल- एनपीपीए

एनपीपीए ने एक और उदाहरण में कहा है कि इस अस्पताल ने डोटामिन 200 एमजी की प्रति इकाई 287.50 रुपये में बेची जबकि इसकी क्रय मूल्य केवल 28.35 रुपये है। यानी अस्पताल ने इस दवा पर 914 प्रतिशत मार्जिन वसूला। उल्‍लेखनीय है कि दिल्ली के द्वारका निवासी जयंत सिंह की सात वर्षीय बेटी आद्या सिंह को डेंगू हो गया था। परिवार वालों ने इलाज के लिए बच्ची को फोर्टिस अस्पातल में भर्ती करवाया। लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई।

हद तो तब हो गई जब अस्पताल ने बच्ची के इलाज के लिए परिजनों को 18 लाख रुपये का बिल पकड़ा दिया। अस्पताल ने आद्या के बिल के लिए 20 पन्नों का पर्चा तैयार किया, जिसमें सिर्फ दवाई का बिल ही चार लाख रुपए है। अस्पताल ने बिल में 2700 ग्लब्स, 660 सीरिंज और 900 गाउन के पैसे भी शामिल किए। डॉक्टर की फीस 52 हजार रुपए शामिल की गई। दो लाख 17 हजार के मेडिकल टेस्ट का बिल भी तैयार किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 18 लाख का बिल तैयार हो गया।

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