आंध्र के मुख्यमंत्री जगन की जमानत खारिज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा सीएम और CBI को नोटिस
आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट सीएम जगन को नोटिस भेजने का आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। जिसमें आंध्र के सीएम की आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड्डी की जमानत और व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का विरोध किया गया है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम जगन को जमानत और कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दिए जाने के विरोध में वाईएसआरसी से नाराज चल रहे सांसद रघु रामकृष्ण राजू दायर की है। जिसमें याचिकाकर्ता सांसद रघु रामकृष्ण इससे पहले सीएम जगन के विरुद्ध दर्ज मामलों को तेलंगाना से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी।

शनिवार (26 नवंबर) याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सीएम जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। जमानत रद्द करने और ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मिथल की पीठ ने मामले को पहले की याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसमें तेलंगाना के बाहर के मामलों में मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता रघु रामकृष्ण राजू के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि जगन मोहन को उपस्थिति से स्थायी छूट देने के 26 अगस्त, 2022 के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। दरअसल, याचिकाकर्ता राजू ने 28 अक्टूबर, 2022 के उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें जगन मोहन की जमानत रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि जगन मोहन की आय में उनके दिवंगत पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के 2004 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजी से बढ़ी। मामले में सुनवाई करते हुए अदालतन ने तीन नवंबर को जगन मोहन, सीबीआई और अन्य को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लाभ के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ की है। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा सके हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता रघु रामकृष्ण राजू ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।












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