दिल्ली हिंसा: अंकित शर्मा की हत्या में आरोपी ताहिर हुसैन सात दिन की पुलिस रिमांड पर
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार किया था। आज ताहिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने ताहिर की सात दिन की रिमांड मंजूर की।

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दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को हिंसा भड़की थी। इस दौरान अंकित शर्मा का शव एक नाले से मिला था। शव मिलने के बाद शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया था कि इसके पीछे पार्षद ताहिर हुसैन है। जिसके बाद ताहिर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी हो गई। गुरुवार सुबह ताहिर ने मीडिया से खुद को निर्दोष बताते हुए सरेंडर करने की बात कही थी। बाद में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली थी।
अंकित शर्मा की हत्या के मामले ताहिर के खिलाफ उस परिवार ने 28 फरवरी को हत्या का केस दर्ज करवाया था। जिसके बाद ताहिर फरार था। गुरुवार को ताहिर ने रोज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इसे स्वीकार नहीं किया कि कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। पार्षद ताहिर ताहिर ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दिल्ली हिंसा में शामिल होने का आरोप झेल रहे आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन इस तरह की किसी भी घटना में शामिल होने से लगातार इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि वो खुद हिंसा का शिकार हुए हैं। बता दें कि दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। जीटीबी अस्पताल में 44, आरएमएल अस्पताल में 5, एलएनजेपी अस्पताल में 3 और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में 1 व्यक्ति की मौत हुई।












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