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दिल्ली पुलिस का दावा-ट्रंप दौरे के दौरान उमर खालिद ने रची दंगों की साजिश

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर-पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित तौर पर बड़ी साजिश होने के मामले में खालिद और जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल आरोपपत्र में यह दावा किया कि, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दिल्ली दंगों को हवा देने की साजिश रची थी।

उमर खालिद ने लोगों को भड़काया: दि्ल्ली पुलिस

उमर खालिद ने लोगों को भड़काया: दि्ल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिसआरोप पत्र रविवार को दाखिल किया गया, जिसके अनुसार खालिद एक साजिश के तहत 23 फरवरी को दिल्ली से पटना गया और 27 फरवरी को वापस लौटा। खालिद ने अन्य आरोपी ने लोगों के साथ चांद बाग में एक कार्यालय में बैठक भी की थी। पुलिस ने दावा किया कि खालिद ने कथित तौर पर दो अलग-अलग स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और नागरिकों से अपील की थी कि वे ट्रंप की यात्रा के दौरान सड़कों पर उतरें और रास्ते जाम करें, ताकि भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा सके।

कई घरों में इकट्ठे किए गए पत्थर और पेट्रोल बम

कई घरों में इकट्ठे किए गए पत्थर और पेट्रोल बम

पुलिस ने दावा किया कि इस साजिश में कई घरों में फायरआर्म्स, पेट्रोल बम, एसिड की बोतलें और पत्थर इकट्ठा किए गए थे। उसने आरोप लगाया कि सह-आरोपी मोहम्मद दानिश को दंगों में शामिल करने के लिए दो अलग-अलग स्थानों पर लोगों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, खालिद, इमाम और एक अन्य आरोपी फैजान खान के खिलाफ कठोर गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया।

 पुलिस ने 930 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

पुलिस ने 930 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

पुलिस ने उमर खालिद और अन्य आरोपियों के खिलाफ 930 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जिसमें उन पर दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड यानी मौत की सजा दी जा सकती है।

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