मोहम्मद जुबैर को लेकर बेंगलुरु पहुंची दिल्ली पुलिस, घर में तलाशे सबूत
र्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में दिल्ली पुलिस उनके बेंगलुरु स्थित आवास पहुंची।
नई दिल्ली, 30 जून: धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में दिल्ली पुलिस उनके बेंगलुरु स्थित आवास पहुंची। काफी देर की जांच और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उनके आवास से गुरुवार शाम को रवाना हो गई। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस और मोहम्मद जुबैर भी मौजूद हैं।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 27 जून को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि आखिर जुबैर की गिरफ्तारी क्यों हुई। दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि मोहम्मद जुबैर के आपत्तिजनक ट्वीट से ट्विटर पर नफरत भरे भाषणों की बाढ़ आ गई, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरनाक था।
क्यो बोली दिल्ली पुलिस
उन्होंने बताया कि टेक्निकल गैजेट और इंटेंशन सहित दो चीजें महत्वपूर्ण थीं। वे दोनों पर टालमटोल कर रहे थे। फोन को फॉर्मेट कर दिया गया था। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने बताया कि यदि आप सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट का समर्थन करते हैं, तो वह आपका विचार बन जाता है। रिट्वीट करना और यह कहना कि मैं नहीं जानता, ये मेरा स्टैंड नहीं है। लेकिन जब आप पोस्ट का समर्थन करते हैं तो यह आपका विचार बन जाता है तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है।
हम और रिमांड मांगेंगे
केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि अगर किसी पर कई मामलों में मामला दर्ज किया गया है तो उससे पूछताछ करना हमारा अधिकार है। न्यायपालिका शामिल है, हिरासत दी गई है, जमानत नहीं दी गई है, मामले में कुछ सार होना चाहिए। इसे राजनीति से प्रेरित कहना सही नहीं है। हम और रिमांड मांगेंगे।
यह है मामला
बता दें कि उनकी ये गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को हुई। गिरफ्तारी के बाद जुबैर को बुराड़ी इलाके में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जून में एक ट्विटर हैंडल से शिकायत मिलने के बाद जुबैर के खिलाफ मामले दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है।
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