MCD elections: दिल्ली में वोटिंग के बाद भी एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश
MCD elections: दिल्ली में वोटिंग के बाद भी एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश
Delhi MCD Elections Exit Polls: दिल्ली में होने वाले नगर निगम (एमसीडी) चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए मतदान के बाद प्रिंट, बोर्डकास्ट, डिजिटल मीडिया, दोनों में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, ''दिल्ली द्वारा अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक एमसीडी चुनावों के लिए मतदान 04.12.2022 को सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। चुनाव के बाद एग्जिट पोल छापने या प्रसारित करने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने कहा, ''4 दिसंबर को मतदान के दौरान या मतदान के बाद जिसके दौरान किसी भी एक्जिट पोल का आयोजन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार किया गया, वह निषिद्ध होगा।'' उन्होंने कहा कि एक्जिट पोल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के हित में नहीं हैं, ये वोटर को प्रभावित करते हैं। ये आरपी अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों की भावना में ओपिनियन और एक्जिट पोल को विनियमित करना अनिवार्य है।''
राज्य चुनाव पैनल द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ''अनुच्छेद 243K के तहत शक्तियों के प्रयोग में अनुच्छेद 243ZA और DMC अधिनियम, 1957 की धारा 7 के साथ, राज्य चुनाव आयुक्त ने किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है, जिसमें किसी भी जनमत सर्वे के परिणाम या किसी भी अन्य सर्वे का रिजल्ट शामिल हैं।''
दिल्ली एमसीडी चुनावों की वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली एमसीडी चुनावों में 2007 से जीत रही है। 2017 के पिछले निकाय चुनावों में, भाजपा ने 181 वार्ड जीते थे। जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस केवल 27 सीटें जीत सकी थी।












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