पटाखों पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार और सीपीसीबी को दिए निर्देश
पटाखे पर रोक की मांग वाली याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार को दिए ये निर्देश
नई दिल्ली। राजधानी और आसपास लगातार बढ़ते प्रदूषण और त्योहारों के मद्देनजर पटाखों पर रोक लगाने को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने आप सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने और प्रतीक के रूप में रावण के पुतले जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिका को ही रिप्रजेंटेशन मानकर उचित कार्रवाई करें। पीठ ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और सीपीसीबी को इस मामले में लागू कानून, नियमों और सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें फैसला करते समय इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखने को कहा।
पीठ ने वकील चेतन हसीजा और साहिल शर्मा की याचिका सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में कोविड-19 महामारी के दौरान भी वायु प्रदूषण के स्तर में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए शहर में पुतले जलाने और पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के डीडीएमए और सीपीसीबी को निर्देश दिए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पुतलों और पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर महीनों में पराली जलाने के अलावा, दिल्ली में दशहरा और दिवाली के त्योहारों पर पुतले और पटाखे जलाने के कारण भी वायु गुणवत्ता का स्तर गिरता है। ऐसे में पटाखों पर रोक का आदेश दिया जाए।
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