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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया झटका, घर-घर राशन वितरण योजना पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए घर-घर राशन वितरण योजना को फिर से रद्द कर दिया।

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नई दिल्ली, 19 मई: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए घर-घर राशन वितरण योजना को फिर से रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

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Delhi Govt को HC से झटका, Door Step Ration Delivery योजना रद्द | वनइंडिया हिंदी
arvind kejriwal

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राशन की होम डिलीवरी की योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ की याचिका पर यह फैसला आया है। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना को चुनौती दी थी। एफपीएस मालिकों के समूह की याचिका ने इस योजना को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इसे अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाए।

योजना पर उठाई थीं आपत्तियां

बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच मतभेदों के कारण दिल्ली सरकार की राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो गई थी। यह योजना 25 मार्च 2021 को शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 19 मार्च को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दो आपत्तियां उठाई थीं।

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English summary
Delhi high court stoped arvind kejriwal government doorstep delivery of ration scheme Centre grain cant used
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