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बिजेपुर उपचुनाव: देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

उधर चुनाव आयोग ने यह दलील दी है कि उपचुनाव आयोजन के लिए प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। ओडिशा के बिजेपुर विधानसभा उपचुनाव में हो रही देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से उसकी राय जाननी चाही है। उपचुनाव में अधिसूचना जारी करने में देरी के आरोप वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने निर्वाचन आयोग के वकील को निर्देश दिया कि उपचुनाव के लिए प्रस्तावित तय समय के संदर्भ में वह चुनाव इकाई से निर्देश प्राप्त करें।

बिजेपुर उपचुनाव: देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

उधर चुनाव आयोग ने यह दलील दी है कि उपचुनाव आयोजन के लिए प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिये तिथि की घोषणा में देरी पर चिंता जताते हुए कनक फाउंडेशन ने कहा था कि गत वर्ष 22 अगस्त को विधायक सुबाला साहू के निधन के बाद से यह सीट खाली है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने में देरी किए जाने के चलते क्षेत्र के लोग नुकसान झेल रहे हैं।

इस मामले पर अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि चुनाव के लिए वीवीपीएटी एवं ईवीएम की व्यवस्था कर ली गई है और इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिजेपुर में जल्दी ही उपचुनाव कराए जाएंगे।

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English summary
Delhi High Court sought stand of the Election Commission over delay in Bijepur by election
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