राहुल गांधी के लिए नई मुश्किल, दिल्ली HC ने इस केस में NCPCR से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर एनसीपीसीआर से जवाब मांगा है। जिसके बाद राहुल गांधी के लिए एक और मुश्किल आ सकती है।

Rahul Gandhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में रेप और हत्या पीड़िता से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर राष्ट्रीय बाल अधिकार पैनल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने एनसीपीसीआर (NCPCR) से नाबालिग रेप और हत्या पीड़िता के रिश्तेदारों की पहचान का खुलासा करने वाले एक ट्वीट के संबंध में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के आदेश ऐसे वक्त आए हैं, जब राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है।
राहुल गांधी ने किया था ट्वीट
साल 2021 में रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले एक ट्वीट के जुड़े मामले में राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब इसी याचिका को लेकर कोर्ट ने NCPCR से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR ) को नोटिस जारी कर याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है।
ट्वीट अब भारत में दिखाई नहीं देता: NCPCR
इस पर प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष एनसीपीसीआर ने कहा कि हमने अधिकारियों से संपर्क किया और हमने ट्विटर को लिखा भी। ट्विटर ने कहा कि यह ट्वीट अब भारत में दिखाई नहीं देता है। हमने हाई कोर्ट को सूचित किया है। आज कोर्ट ने हमें इस संबंध में एक नोटिस भेजा है और हम एक हलफनामे से अपना पक्ष रखेंगे।
बता दें कि 2021 में रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान का कथित रूप से खुलासे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राहुल गांधी खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी।












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