दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी के बार- बार समन भेजे जाने वाले समन को सीएम केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया था। लगातार समन के बावजूद ईडी कोर्ट में हाजिर ना होने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट का रुख किया। वहीं सीएम केजरीवाल ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
दिल्ली शराब नीतिसे जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अपने आदेश में कहा कि अदालत ने कहा कि कोर्ट अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है। वहीं कोर्ट ने नई अंतरिम याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। कोर्ट इस पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी समन पर प्रवर्तन निदेशालय को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा, "अगर आप समन के पीछे का कारण नहीं बताएंगे, तो हमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास मौजूद सबूत दिखाएं।"
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच पर सुनावाई के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) नेता के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को कुछ समय बाद सुना जाए। बेंच ने उनकी याचिका पर कुछ समय के लिए सुनवाई टाल दी।
वहीं गिरफ्तारी से संरक्षण की याचिका पर याचिकाकर्ता केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने उनके मुवक्किल ED के सामने पेश होंगे, लेकिन इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा साफ है।












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