दिल्ली में लॉकडाउन की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने पूछा- 'क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है'

दिल्ली, देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़े हैं।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के अंदर तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या कोरोना वायरस का संक्रमण रोकेने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस के दैनिक मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके चलते सरकार ने कुछ मार्केट में हाल ही में प्रतिबंध भी लागू किए थे।

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वहीं, सोमवार को दिल्ली सरकार ने अपने उस फैसले को भी वापस ले लिया, जिसके तहत पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट नांगलोई को बंद करने का आदेश दिया गया था। दरअसल दिल्ली सरकार को इन दोनों मार्केट में कोरोना वायरस से बचाव के नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने संबंधी शिकायतें मिलीं थी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने ये दोनों मार्केट बंद करने का आदेश दिया। हालांकि सोमवार को सरकार ने अपना ये आदेश वापस लेते हुए मार्केट फिर से खोलने की इजाजत दे दी।

'दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर'
आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 करने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने संबंधी कई बड़े फैसले लिए है। बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राजधानी में यह कोरोना वायरस की तीसरी लहर है और इससे बचने के लिए सरकार जो भी आवश्यक कदम होंगी, वो उठाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी साफ किया कि अब राजधानी के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

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