JEE Advanced 2020 result पर रोक लगाने की अपील पर दिल्ली HC ने शिक्षा मंत्रालय को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सोमवार यानी कि 5 अक्टूबर सुबह करीब 10 बजे जेईई एडवांस्ड 2020 के रिजल्ट जारी किए। रिजल्ट जारी होते ही इस पर रोक लगाने की मांग उठ गई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले एक कैंडिडेट के पिता पवन कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए रिजल्ट पर स्टे लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील मुकेश कुमार गोयल ने कोर्ट में दलील दी कि कैंडिडेट को पेपर शुरू होने के 45 मिनट बाद परीक्षा में शामिल किया गया।

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याचिकाकर्ता की मांग थी कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक रिजल्ट पर रोक लगाई जाए।वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि याचिकाकर्ता का बेटा एक होनहार छात्र है। उसने जेईई मेन परीक्षा में AIR- 30 हासिल की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि गैर जरूरी कारणों से उनके बेटे के 45 मिनट बर्बाद किए गए। पहले कैंडिडेट को पासपोर्ट साइज फोटो न लाने की वजह से रोका गया। फोटो लाने के बाद कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर से ये कहते हुए बाहर किया गया कि वह ट्रांसपेरेंट पैन नहीं लाया है।
अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा मंत्रालय और जेईई एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन से जवाब मांगा है। पवन कुमार सिंह द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि 'मेरे विचार से इस स्टेज पर जेईई एडवांस्ड 2020 का रिजल्ट रोकना संभव नहीं है। इस परीक्षा में हजारों स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।' गौरतलब है कि आईआईटी दिल्ली द्वारा जेईई एडवांस्ड 2020 का आयोजन 27 सितंबर 2020 को किया गया था।












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