दिल्ली हाई कोर्ट ने बदल दिया गर्वनर का फैसला, आम आदमी पार्टी को मिलेगा बंगला
आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी अनिल बैजल के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसने उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय आवंटन पर रोक लगाई थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बंगला आवंटित किया था, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रोक लगा दी थी।
इस मामले में दिल्ली हाईकार्ट के जज विभी बखरू ने गर्वनर अनिल बैजल को आदेश दिया है कि वो आठ सप्ताह के भीतर आम आदमी पार्टी की सुनवाई करके तर्कसंगत आदेश पारित करें।
अदालत ने कहा कि 12 अप्रैल को आवंटन रद्द करने के आदेश में गर्वनर ने ये नहीं बताया कि दिल्ली सरकार ने बंगला आवंटन में किस कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि राजनीतिक दलों को आवास आवंटित करने की नीति है, तो उसे समान रूप से लागू करना चाहिए।
बता दें, इस मामले में आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली में दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बंगले मिले हुए हैं, वहीं उनकी पार्टी को बंगाल आवंटित नहीं हुआ है।आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम केंद्र सरकार की नीति के अनुसार आवास के लिए हकदार हैं। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आवास की पेशकश की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।