दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार राणा अय्यूब को दी विदेश यात्रा की अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। राणा अय्यूब ने उन्हें देश छोड़ने से रोकने की प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। अय्यूब की ओर से पेश हुई एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि उनका मुवक्किल ईडी के लगातार संपर्क में है और पूछताछ के लिए हमेशा मौजूद रहने को तैयार है। ईडी ने कहा कि अयूब चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच से बच रही हैं। हालांकि, वृंदा ग्रोवर ने ईडी के इस तर्क से इनकार किया कि अयूब जांच में शामिल होने के इच्छुक नहीं थी।

delhi high court allows journalist rana ayub to travel abroad

उन्होंने कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अय्यूब ईडी से बच रही थी"। वकील ने कहा, "लुक आउट सर्कुलर 28 मार्च को जारी किया गया था क्योंकि पत्रकार ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रम की घोषणा की थी।" जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने राणा अय्यूब को यात्रा की इजाजत दे दी।

विस्तृत आदेश न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। राणा अय्यूब को कथित तौर पर तीन अभियानों के माध्यम से 2.69 करोड़ रुपये का दान मिला, जिसमें से 80.49 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुए। सूत्रों का कहना है कि विदेशी चंदा बाद में राणा अय्यूब द्वारा लौटा दिया गया क्योंकि आयकर विभाग ने कथित तौर पर विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन के लिए एक जांच शुरू की थी।

जब ईडी ने राणा अय्यूब का बयान दर्ज किया, तो उन्होंने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने राहत कार्य के लिए लगभग 60 से 70 लाख रुपये खर्च किए। हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड खर्च का विश्लेषण किया, तो राहत कार्य पर खर्च की गई राशि 28 लाख रुपये थी।

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