1984 सिख दंगा: 22 साल बाद HC का फैसला, सभी 88 दोषियों की सजा बरकरार, सरेंडर करने को कहा
नई दिल्ली। 1984 सिख दंगा मामले में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों के सिलसिले में दायर 88 दोषियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने को कहा है। बता दें कि निचली अदालत ने 1996 में सभी 88 दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसपर 22 साल बाद फैसला सुनाना था।
आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों में 95 शव बरामद हुए थे लेकिन किसी भी दोषी पर हत्या की धाराओं में आरोप तय नहीं हुए थे। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौर करने वाली बात ये है कि 88 आरोपियों में से अब सिर्फ 47 ही जिंदा बचे हैं।