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दिल्ली HC ने PM के विदेश दौरों को लेकर जारी CIC के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के संबंध में भारतीय वायुसेना को सूचना मुहैया कराने का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगाई है, इसके पीछे सुरक्षा और गोपनियता को कारण बताया गया है।

HC ने PM के विदेश दौरों को लेकर जारी CIC के आदेश पर लगाई रोक

गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने इंडियन एयरफोर्स को आदेश दिया था कि वो PM मोदी की विदेश यात्राओं में शामिल लोगों और संबधित जानकारियां RTI के तहत मुहैया कराए, जिसके खिलाफ वायुसेना ने हाईकोर्ट ने इस आदेश को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दिया गया है।

मांगा गया था PM मोदी की स्पेशल फ्लाइट रिटर्न- II का विवरण

मालूम हो कि जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने 8 जुलाई, 2020 के आदेश के खिलाफ दायर वायुसेना की याचिका पर उन्हें अंतरिम स्‍थगन प्रदान किया है। CIC ने भारतीय वायु सेना को आरटीआई आवेदनकर्ता कॉमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) को पीएम की स्पेशल फ्लाइट रिटर्न- II के विवरण देने का आदेश दिया था।

कुछ जरूरी बातें

भारत में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना सन 2005 में की गई थी। आपको बता दें कि अगर भारत देश का कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है तो वो सीआईसी में ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। सीआईसी में शिकायत के लिए वेबसाइट https://web.archive.org/web/20160210091956/http://www.rti.india.gov.in/ में

दिया गया फार्म भरकर सबमिट पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही शिकायत या अपील दर्ज हो जाती है।

सूचना का अधिकार (RTI)

सूचना का अधिकार (RTI) 12 अक्टूबर 2005 को सम्पूर्ण धाराओं के साथ देश में लागू किया गया था।RTI में समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं गैर सरकारी संस्थाएं और शिक्षण संस्थान आदि विभाग शामिल हैं। पूर्णतः से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं हैं लेकिन इस कानून के तहत कोई भी सरकारी विभाग, किसी भी निजी संस्था से कोई भी जानकारी मांग सकता है। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जनसूचना अधिकारी होते हैं, जो कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते है और मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं।

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