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दिल्ली HC ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर लगाई रोक, काम पर लौटने को कहा

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नई दिल्‍ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने AIIMS की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है और उन्‍हें काम पर लौटने को कहा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एम्स के अधिकारियों द्वारा संघ की शिकायतों पर विचार किए जाने के बाद यूनियन को हड़ताल से रोकने का निर्देश दिया।दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। यानी अब कोर्ट के आदेश के बाद नर्सों को अपने काम पर वापस लौटना होगा।

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Delhi High Court ने AIIMS की नर्सों की हड़ताल पर लगाई रोक, कहा- काम पर लौटो | वनइंडिया हिंदी
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दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने नर्सों से कहा कि वो अगली सुनवाई तक अपने काम पर लौट जाएं। एम्स अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि यूनियन की शिकायतों और मांगों पर विचार किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का ये आदेश दिया। आपको बता दें कि नर्स यूनियन के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ने लगी है। एम्स में करीब 5,000 नर्सिंग स्टाफ तैनात है। इनमें महिला और पुरुष नर्स दोनों शामिल हैं। अन्य मांगों के साथ छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना शामिल है।

नर्सों की हड़ताल से दिल्ली के AIIMS में मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी। नर्सिंग यूनियन का आरोप है कि AIIMS प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। इधर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी।

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English summary
Delhi HC restrained AIIMS Nurses Union from continuing with their indefinite strike
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