Delhi Excise Policy scam : सीबीआई ने दाखिल की 10000 पन्नों की चार्जशीट, सिसोदिया का नाम नहीं

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सात आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायल की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आप नेता विजय नायर, अभिषेक सिंह, अरुण पिल्लै, मुत्था गौतम, समीर महेंद्रू, तत्कालीन आबकारी उपायुक्त समीर महेंद्रू और तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

Delhi Excise Policy scam CBI has filed Chargesheet says sources

इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में आप के संचार रणनीतिकार विजय नायर और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी। मामले के आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।

अन्य आरोपी पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढाल, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा, महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे हैं। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था।

लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोप है कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपए की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की एक सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर प्राथमिकी में कहा गया है कि इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

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