दिल्ली कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और CBI इंस्पेक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आनंद डागा और सीबीआई सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को संवेदनशील जानकारी लीक करने के लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नई दिल्ली, 6 सितंबर। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को संवेदनशील जानकारी लीक करने के लेकर (जिससे भ्रष्टाचार मामले की जांच प्रभावित हुई) 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों के लिए पांच दिन की और पुलिस रिमांड की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा- इन परिस्थितियों में जब आरोपी व्यक्ति 4 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहे हैं, ऐसे में उनकी सीबीआई हिरासत को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में प्राप्त डेटा की प्रकृति और उसी से टकराव को दर्शाने वाली कोई नई बात कोर्ट से समक्ष नहीं है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 20 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले सीबीआई की 7 दिनों की अतिरिक्त हिरासत की मांग पर कोर्ट ने उनकी हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
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बता दें कि सीबीआई ने इस हफ्ते की शुरुआत में 100 करोड़ की वसूली मामले में गोपनीय सूचना लीक करने को लेकर डागा और तिवारी को गिरफ्तार किया था। मुंबई में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने के बाद, डागा के लिए ट्रांजिट रिमांड दी गई थी, कोर्ट ने उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। इसी के अनुसार डागा और तिवारी दोनों को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। इस मामले में डागा, तिवारी और अज्ञात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मामले से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा किया। एफआईआर आइपीसी की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत दर्ज की गई है।












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