दीप सिद्धू को पुलिस रिमांड में भेजने से कोर्ट का इनकार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली, 19 अप्रैल: गणंतत्र दिवस (26 जनवरी) को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस रिमांड में भेजने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की चार दिन की रिमांड की मांग कोर्ट से की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया और सिद्धू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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दिल्ली पुलिस ने रविवार को दीप सिद्धू को तिहाड़ जेल के ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था और चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दीप सिद्धू को पुलिस हिरासत में देने से मना करते हुए एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि दीप सिद्धू को संबंधित अदालत में 19 अप्रैल को पेश किया जाए। जिसके बाद आज उसको अदालत में पेश किया जाए। जहां से उसको अदालत ने पुलिस रिमांड में ना भेजकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने केंद्र सरकारर के नए कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकरी लाल किले पर पहुंच गए थे और यहां हुड़दंग किया था। इस मामले में दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसा कर लाल किले पर ले जाने और हिंसा कराने के आरोप हैं। इस मामले में बीते हफ्ते कोर्ट ने दीप सिद्धू को विदेश ना जाने समेत कुछ शर्तों पर जमानत दे दी थी। हालांकि सिद्धू जेल से बाहर नहीं आ सका था, जमानत के कुछ घंटों बाद ही उसे दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा से ही जुड़े दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
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