रंगदारी केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 7 साल की सजा
Recommended Video

नई दिल्ली: अबू सलेम को साल 2002 में रंगदारी मांगने के एक मामले में दोषी करार दिया गया था जिसपर आज तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अबू सलेम को सात साल की सजा तय की है। अबू सलेम पर 2002 में दिल्ली के ही एक बिजनेस मैन से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था जिसके बाद उसे 26 मई को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने अबू सलेम को आईपीसी की धाराओं 387 और 506 के तहत दोषी करार दिया था।

हालांकि, रंगदारी के मामले में अपनी सफाई में सलेम ने आरोपों को झूठा बताया था। इस मामले में कोर्ट ने सह आरोपियों मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया था। सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने बीते साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इसके पहले गैंगस्टर अबू सलेम को 2002 के रंगदारी मांगने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 2002 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक व्यापारी अशोक ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने को लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें सलेम को आरोपी बनाया गया था। मुंबई ब्लास्ट के मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है।












Click it and Unblock the Notifications