दिल्‍ली कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू और तेजस्वी यादव काे समन भेजने का फैसला टाला

Job in exchange for land money laundering case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर अपना फैसला टाल दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय की है।

6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नौ अन्य लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी मामले के तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है।

Lalu prshad yadav Tejashwi Yadav

ईडी की रिपेार्ट के अनुसार इस केस के आरोपी ललन चौधरी की पत्नी ने जुलाई 2024 में उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। हालांकि, पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना बाकी है। ईडी ने मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर उसे जमा करने का वादा किया है।

अनुपूरक आरोप पत्र विवरण

24 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र को स्वीकार करने या न करने पर अपना फैसला टाल दिया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कुछ आवश्यक स्पष्टीकरणों के कारण आदेश को 7 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। ईडी के मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र पर न्यायालय का निर्देश

अदालत ने संघीय एजेंसी को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा "पूरक शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तावित अतिरिक्त आरोपी संख्या 10 (लल्लन चौधरी) की मृत्यु हो गई है। फिर भी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है और लल्लन चौधरी की कथित मृत्यु के संबंध में केवल पुलिस अधिकारियों की एक रिपोर्ट दाखिल की गई है।"

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि वे अतिरिक्त आरोपी व्यक्तियों को बुलाने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए ईडी के लिए अगली सुनवाई की तारीख तक लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करना आवश्यक है।

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