दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मानहानि मामले किया बरी
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मानहानि मामले किया बरी
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मानहानि मामले किया बरी
नई दिल्ली। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। बिधुरी ने आरोप लगाया था कि सीएम ने जुलाई 2017 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्हें अपराधी करार देकर मानहानि का बयान दिया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2017 में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मेंउनके खिलाफ दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधुरी ने आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज की थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्हें बदनाम किया।












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