NO लाइसेंस, NO फायर सेफ्टी, अयोग्य डॉक्टर, जिस अस्पताल में 7 बच्चों की हुई मौत, वहां की हालत थी बद से बदतर
Delhi Baby Care Hospital Fire: दिल्ली के विवेक विहार इलाके के न्यू बोर्न बेबी केयर अस्पताल में 25 मई की रात दर्दनाक हादसे में 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। भीषण आग में झुलकर मरने वाले सात नवजात शिशुओं की मौत ने दिल्ली वालों को हिलाकर रख दिया है।
इस हादसे के बाद अब दिल्ली बेबी केयर सेंटर अस्पताल के हालत की सच्चाई सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अस्पताल का लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई थी, इसके बाद भी हॉस्पिचल का संचालन किया जा रहा था।

पुलिस ने कहा कि इस अस्पताल में योग्य डॉक्टर भी नहीं थे। इतना ही नहीं, बेबी केयर सेंटर अस्पताल को फायर सेफ्टी के लिए फायर विभाग से कोई NOC यानी मंजूरी नहीं थी।
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने कहा, ''स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), दिल्ली सरकार द्वारा बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को जारी किया गया लाइसेंस 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका था। यहां तक कि उक्त अस्पताल को जारी किया गया लाइसेंस भी केवल पांच बिस्तरों के लिए ही अनुमति दी गई थी। लेकिन वहां ज्यादा बेड थे।''
उन्होंने कहा कि घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात शिशु भर्ती थे। जिनमें से 6 की मौत हो गई। जबकि एक की मौत आग लगने से पहले ही हो गई थी।

दिल्ली पुलिस ने कहा- डॉक्टर भी इलाज करने में नहीं थे सक्षम
डीसीपी ने कहा, "जांच के दौरान हमें पता चला कि डॉक्टर नियो-नेटल इंसेंटिव केयर की जरूरत वाले नवजात बच्चों का इलाज करने के लिए योग्य/सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे केवल बीएएमएस डिग्री धारक हैं।"
अस्पताल में कोई अग्निशमन यंत्र या आपातकालीन निकास नहीं था
पुलिस ने आगे कहा कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था और सुविधा में कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल के पास फायर विभाग से कोई एनओसी भी नहीं थी।
पुलिस ने कहा है कि, ''इमारत के पास कोई फायर एनओसी नहीं है। हम इस मामले से जुड़ी हर एंगल पर जांच करेंगे। एनओसी से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।''
बेबी केयर सेंटर अस्पताल का मालिक गिरफ्तार
25 मई की रात से फरार चल रहे अस्पताल के मालिक को दिल्ली पुलिस ने रविवार 26 मई की रात को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली सरकार ने अग्निकांड की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।
बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉ. नवीन से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पता चला है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 304 लगाने पर विचार कर रही है। कथित तौर पर, नवीन कई अन्य बेबी केयर सेंटरों के भी मालिक हैं।












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