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प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार को फटकार

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    Delhi pollution पर Supreme Court ने फिर लगाई सरकारों को फटकार | वनइंडिया हिन्दी

    नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद बहुत ज्यादा बढ़े वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को जमकर लताड़ा है और मामले पर गंभीरता दिखाने के लिए कहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार अपने ड्यूटी को अंजाम देने में नाकाम रही है, राज्य में लगातार पराली जलाई जा रही है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बुधवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी भी अदालत में मौजूद हैं। सभी को अदालत ने तलब किया है।

    delhi Air pollution Supreme Court slams Punjab Govt says ensure no stubble burning takes place

    जस्टिस अरुण मिश्रा ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से सुनवाई के दौरान कहा कि पराली ना जले, ये आप आप सुनिश्चित करिए। हम पराली जलाए जाने के मसले पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अफसरों और राज्य सरकार के बीच मसले को लेकर कोई समन्वय नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी से फंड को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास पैसे की कमी है, अगर ऐसा है तो अदालत को बताएं, गम आपको फंड दिलाएंगे ताकि पराली जलाए जाने की समस्या का हल निकले। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर किसी को भी ढील नहीं जा सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी लताड़ लगाई है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से बेंच ने कहा कि हम स्थिति से खुश नहीं हैं। हमने देखा है कि हरियाणा सरकार मामले पर बुरी तरह फेल है, इसीलिए हमने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से अदालत ने कहा कि हमें बताइए आपने पराली जलाने, प्रदूषण के मामले में किया क्या है।

    दिल्ली के चीफ सेक्रटरी से जस्टिस अरुण मिश्रा ने पूछा कि अगर आपका निर्माण कार्य, रास्तों की धूल, कचरा डंपिंग को लेकर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो पद पर क्यों हैं? आप दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देखिए और सख्स कदम उठाइए।

    इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की थी। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि मामले का हल ढूंढ़ने की बजाय आप एक-दूसरे पर दोष मढने में लगे हैं। वहीं अदालत ने हरियाणा, पंजाब में पराली जलाए जाने को लेकर कहा था कि इसे हर साल बेरोकटोक नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर सख्ती बरते जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मछले और छोटे धान किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इंसेन्टिव देने का भी आदेश दिया है।

    दिल्ली-NCR में खासतौर से दिवाली के बाद से प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। लोगों को लगातार खराब हवा में सांस लेना पड़ रहा है। दिल्ली में बुधवार को आज लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5 का स्तर 279 तो पीएम 10 का स्तर 250 बना हुआ है, जो कि खराब स्थिति को इंगित करता है।

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