मानहानि मामला: IPC की धारा 499 व 500 के तहत अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय, माफी मांगने से इंकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय करते हुए कहा कि IPC की धारा 499 और 500 के तहत केजरीवाल को आरोपी पाया जाता है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान यदि केजरीवाल पर लगाए गए मानहानि के दावे सिद्ध होते हैं तो अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।
लोकसभा चुनाव 2014 में चुनावी रैलियों को किए जाने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर यह आरोप लगाया था कि वह पूरी तरह से एक भ्रष्ट नेता है। साथ ही साथ केजरीवाल ने अन्य कई दिग्गज नेताओं (जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे) को दागदार बताते हुए भ्रष्ट कहा था। इसी बात को लेकर गडकरी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया था। गडकरी ने यह बात भी कही है कि यदि केजरीवाल माफी मांग लें तो मैं केस वापस ले लूंगा।
यह कहना कतई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि केजरीवाल के बुरे दिन चल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें लोक सभा चुनाव में करारी हार मिली और उसके बाद मानहानि के मुकदमों के चलते केजरीवाल को 4 दिनों के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल भी भेज दिया। यहां केजरीवाल ने कोर्ट में ही न्यायाधीश के साथ कहा-सुनी कर ली और बेल बांड राशि भरने से साफ इंकार कर दिया था।












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