बैंक खाते से Aadhaar लिंक करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन वापस, जल्द जारी होगी नई डेट
नई दिल्ली। विभिन्न योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ अंतिम रोक के लिए गुरुवार को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने बैंक खाते और मोबाइल नंबर सहित विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के मामले में अंतरिम राहत को बढ़ाने की मांग की है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकार जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।
हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार नंबर को जोड़ने के अनिवार्य नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं। लेकिन सरकार ने न्यायालय में कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें इसे सिम कार्ड, बैंक खाते, पैन कार्ड और अन्य योजनाओं से लिंक कराना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने आधार को बैंक खातों और मोबाइल नंबर से लिंक करने को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने सीबीएसई के छात्रों के परीक्षाओं के लिए बैठने के लिए आधार को जरूरी बनाने के कथित कदम पर भी आपत्ति जताई है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज किया है।