DDMA ने 31 अक्टूबर तक दिल्ली में सभाएं करने पर लगाया प्रतिबंध, उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

DDMA ने 31 अक्टूबर तक दिल्ली में सभाएं करने पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्‍ली। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्‍ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में डीउीएमए ने दिल्ली में 31 अक्‍टूबर तक दिल्‍ली में सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही डीडीएमए के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश,के अनुसार अगर अगर इसका उलंघन करता है तो उसके खिलाफ उल्लंघन कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

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दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरटी ने ये आदेश 30 सितंबर को जारी किया था। जिसके तहत पब्लिक प्‍लेस और अन्‍य जगहों पर 31 अक्‍टूबर तक सभाओं को करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। जिसमें सोशल, एकेडेमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्‍कृतिक, आध्‍यायत्मिक, राजनीतिक समारोह पर 31 अक्‍टूबर तक प्रतिबंध लागाया है।
जिसको याद दिलाते हुए गुरुवार को दिल्‍ली पुलिस ने दिल्‍लीवासियों समेत राजनीतिक, सोशल, रीजनल, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप से अनुरोध किया है कि वो इस आदेश के तहत सभाएं न करें। दिल्‍ली पुलिस ने कहा कि डाडीएमआर के अगले आदेश तक दिल्‍ली में रैली, धरना, विरोध-प्रदर्शन सभी कुछ प्रतिबंधित रहेगा। अगर इसका उलंघन होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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