आर्डर..आर्डर: सास-ससुर की संपत्ति पर बहू का कोई हक नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने आज एक बड़ा ही हैरत-अंगेज फैसला सुनाया कि अब सास-ससुर की प्रापर्टी में बहू का कोई हक नहीं होगा। कोर्ट ने यह फैसला एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए सुनाया।

आपको बता दें कि घरेलू हिंसा के मामले में महिला कोर्ट ने सास-ससुर की अपील को स्वीकार कर लिया और बहू की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें वो सास-ससुर की संपत्ति में अपना हक मांग रही थी वो भी तब जब सास-ससुर से वो अलग पति के साथ किराये के घर में रह रही थी लेकिन मौजूदा स्थिति में बहू ने अपने पति का भी साथ छोड़ दिया है इसलिए अदालत ने यह फैसला लिया है।
सास-ससुर की संपत्ति पर बहू का कोई हक नहीं
आपको बता दें कि निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बहू का सिर्फ उसी संपत्ति पर अधिकार है, जो उसके पति की है या जिसमें उसके पति का हिस्सा है। चूंकि इस मामले में सास-ससुर ने बेटे को ही घर से निकाल दिया है और ऊपर से बहू अपने पति के साथ भी नहीं रहती है तो ऐसे में बहू कैसे संपत्ति पर हक जमा सकती है।
बहू जब पति के साथ नहीं तो बहू कैसे?
गौरतलब है कि बहू ने दिसंबर 2007 में पुलिस को बताया था कि उससे दहेज के तौर पर 10 लाख रुपए और कार मांगी गई थी। जबकि महिला का दावा है कि बहू-बेटा अलग रहते थे। बहू 2009 से बेटे या परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं रहती। इसलिए आरोप नहीं बनते।












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