मुंबई में नहीं मनेगा क्रिसमस और नए साल का जश्न, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक लगाई धारा 144
मुंबई, दिसंबर 15। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर सबसे अधिक महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। पूरे देश में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मरीज इस वक्त महाराष्ट्र में ही हैं। ऐसे में प्रशासन ने मुंबई के अंदर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिन्हें सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने खासतौर पर क्रिसमस और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रतिबंध को बढ़ाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, मुंबई में जगह-जगहों पर धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को किसी बड़े समारोह में शामिल होने या आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
क्या-क्या कहा गया है सरकारी आदेश में?
- इसके अलावा मॉल सहित सभी दुकानों और कमर्शियल कॉम्पलेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरी तरह से वैक्सीनेट होना जरूरी होगा। सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जिसके कर्मचारी वैक्सीनेट नहीं होंगे, उनकी दुकान को खुलने नहीं दिया जाएगा।
- इसके अलावा सरकार ने आदेश में कहा है कि इन दुकानों पर आने वाले कस्टमर भी वैक्सीनेट होना चाहिए।
- पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं, उनमें उन्हीं को परमिशन दी जाएगी, जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होंगे।
- बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पुराना कोविड RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रखी गई है।
- शहर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में केवल 50 प्रतिशत लोगों की ही अनुमति होगी, फिर चाहे वो खुले स्पेस में हो या फिर बंद स्पेस में।
- 1000 से अधिक लोगों की किसी भी सभा के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सूचित करना जरूरी होगा।
मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि ये आदेश गुरुवार आधी रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 31 दिसंबर आधी रात तक लागू रहेगा।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को ऑमिक्रॉन वेरिएंट के 8 नए मरीज सामने आए थे, जिसके बाद राज्य में कुल मामले बढ़कर 28 हो गए थे। कल सामने आए मरीजों में से किसी की भी कोई इंटरनेशनल टूर हिस्ट्री नहीं थी।
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