COVID-19: पंजाब में 'नाइट लॉकडाउन' की घोषणा, शाम 7 बजे के बाद जरूरी हो तभी निकलें घर से बाहर
नई दिल्ली। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने अब राज्य में रोजाना नाइट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब राज्य में प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली होंगी लेकिन लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।

पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन के साथ-साथ कई और बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया है, जो इस साल 1 फरवरी को समाप्त हो गया है या 30 दिसंबर 2020 से पहले कभी भी समाप्त हो सकता है। ये सभी अब 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। बता दें कि पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में शाम 6.30 बजे तक शराब की दुकानें बंद करा दी जाएं। ऐसा कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए किया गया है।
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गौरतल है कि पंजाब में कोरोना वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पंजाब में 30 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहां कुल विधायकों की संख्या 117 है और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो करीब 25 फीसदी विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को सूची जारी कर इसकी जानकारी दी। हालांकि इनमें से सात रिकवर हो चुके हैं।
मालूम हो कि देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,760 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,023 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,10,235 हो गई है, जिसमें 7,25,991 सक्रिय मामले, 25,23,772 ठीक / डिस्चार्ज / माइग्रेट और 60,472 मौतें शामिल हैं।












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