West Bengal: लेडी डॉक्टर रेप- मर्डर केस में CBI की नार्को टेस्ट की मांग वाली याचिका खारिज
कोलकात के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के मुख्य आरोपी की नार्को टेस्ट की याचिका अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। दरअसल, इस याचिका के जरिए सीबीआई ने लेडी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय पर नार्को एनालिसिस टेस्ट करने के अनुरोध किया था। एक अधिकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी संजय रॉय ने शुरू में परीक्षण के लिए सहमति दी थी लेकिन बाद में मना कर दिया।
लेडी डॉक्टर- रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने टेस्ट कराने की अनुमति के लिए सीलडा अदालत से संपर्क किया था, जिसमें सोडियम पेंटोथल को इंजेक्ट करके विषय को सम्मोहित अवस्था में लाया जाता है। न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से रॉय से पूछा कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है, जिस पर उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। सीबीआई का इरादा मामले में रॉय के बयानों की पुष्टि के लिए टेस्ट का उपयोग करने का था।

इससे पहले, रॉय ने प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान, विषय की कल्पना को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे उन्हें अक्सर सच्ची जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
गुरुवार को, सीबीआई की एक टीम आरजी कर अस्पताल गई, जहां 9 अगस्त को पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु का शव मिला था। उन्होंने अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में कई अधिकारियों से पूछताछ की और विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उस शाम बाद में, वे मृत डॉक्टर के माता-पिता को पूछताछ के लिए अस्पताल ले आए।
कैल्कुटा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मामला अपने हाथ में ले लिया। घटना से संबंधित और अधिक सबूत और गवाही खोजने के लिए अधिकारियों की जांच जारी है।












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