Coronavirus: ओडिशा में घर से निकलने पर नाक-मुंह ढकना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। इसी बीच कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अब लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलने पर नाक, मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 9 अप्रैल, 2020 से प्रदेशभर में लागू हो जाएगा। आदेश को न मामने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

गौरतलब है कि देशभर में कोरोना वायरस के मामले 4000 के पार जा चुके हैं वहीं, महामारी से 114 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश में फैल रही महामारी पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को घर से निकलने पर मुंह पर मास्क लगाने की सलाह दी गई है। इसे अब ओ़डिशा सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। राज्य में 9 अप्रैल से घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को मास्क, दो परत के कपड़े या रूमाल से ढकना अनिवार्य कर दिया गया है।
ओडिशा के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 'आम जनता को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मुंह को किसी भी तरह से ढ़ंके जब भी वह घर से बाहर निकलें। डिजास्टर मैनेजमेंट ने लोगों की सलाह दी गई है कि जब भी वह घर से बाहर निकलें तो मास्क ना होने पर रुमाल और कपड़े का मुंह और नाक ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
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