इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश- नाइट कफ्यू छोटा कदम, पूर्ण लॉकडाउन पर करें विचार
लखनऊ। यूपी के सभी बड़े शहरों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कड़े फैसले लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में दो या तीन सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर दिखाई दे तो उसपर अवमानना के तहत कार्यवाही की जाए। इसके अलावा सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। शहरों में खुले मैदानों को अस्थायी अस्पताल के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। अगर बहुत जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं।
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यूपी में कोरोना मरीजों के इलाज और आइसोलेशन केंद्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने ये आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट की तरफ से इन सब चीजों को लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया गया है और इसे लेकर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से यूपी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाना छोटा कदम है। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाये। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे, अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी। कोर्ट ने कहा कि, विकास व्यक्तियों के लिए है, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा।












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