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एमआरपी से अधिक दाम पर पानी बेचने के चलते 12000 का जुर्माना

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बेंगलुरू। अक्सर आप दुकान से कई सामान खरीदते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपसे दुकानदार सामान की कीमत से अधिक पैसा वसूल करता है, हालांकि आप उससे इसके खिलाफ बहस करते हैं, लेकिन जब दुकानदार नहीं मानता है तो आप मजबूरन उस चीज को खरीद लेते हैं। लेकिन बेंगलुरू में जब राघवेंद्र केपी से किनले मिनरल वॉटर की बोतल की कीमत से अधिक पैसा मांगा गया तो उन्होंने इस मामले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर दी।

mineral water

राघवेंद्र को एक बोतल की कीमत 21 रुपए अधिक चुकानी पड़ी जिसके बाद वह इसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने वेंटर, जीएस इंटर्पाइजेज के रायल मीनाक्षी मॉल और निर्माता कंपनी कोका कोला के खिलाफ शिकायत कर दी। शिकायतकर्ता राघवेंद्र का कहना है कि 5 दिसंबर 2015 को दुकानदार ने एक लीटर पानी की बोतल को उन्हें 40 रुपए में दिया था, जबकि इसकी एमआरपी 19 रुपए थी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरू के जयनगर की एक दुकान से उन्होंने यही पानी की बोतल 19 रुपए की खरीदी थी। जिसके बाद उन्होंने दोनों दी दुकानों की रसीद को कोर्ट में जमा किया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि मीनाक्षी मॉल में पानी की बोतल खरीदने की वजह से उन्हें 21 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा।

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इस शिकायत पर कोर्ट ने 2016 की शुरुआत में सुनवाई दर्ज की थी, जिसके बाद इस सुनवाई में कोर्ट के भीतर दुकानदार भी उपस्थित हुआ और उसने कहा कि शिकायतकर्ता ने उनपर झूठा आरोप लगाया है। लेकिन कोर्ट ने राघवेंद्र की शिकायत को सही पाया और शिकायतकर्ता को मुकदमे में खर्च हुए शुल्क सहित 12000 रुपए का मुआवजा देने को कहा।

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English summary
Consumer court directs to pay 12000 rupees for selling costly mineral water. Bengluru consumer court directs the shopkeeper to pay the amount.
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