'अपनी इच्छा से जिस्म बेचने वाली वेश्याओं को पुलिस नहीं कर सकती गिरफ्तार'
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गये एक पैनल का मानना है कि अपनी मर्जी से देह व्यापार या वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आपको बता दें कि इस पैनल का गठन सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2011 में किया था जो अगले मार्च में सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। PICS: किस तरह स्टूडेंट बनकर जिस्म का धंधा कर रही हैं कॉलगर्ल्स, फेस और फिगर पर होता है सौदा

पैनल का मानना है कि देश में कानूनी जटिलताओं के कारण वेश्यावृत्ति से जुड़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेल लाइट एरिया में स्थित वेश्यालयों पर पुलिस की छापेमारी के दौरान भी इन लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।












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